Palghar: विरार के एक हत्याकांड में वसई सत्र न्यायालय ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी लोग यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह मामला आज का नहीं है इस घटना को हुए कम से कम 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, यह मामला 15 मई 2016 को विरार की एक भर्ती कंपनी में काम करने वाली युवती, कविता बडला के अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ था। आरोपियों ने कविता का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को सूटकेस में डालकर उसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद आरोपियों ने कविता के परिवार से फिरौती की मांग की थी।
Palghar: अपहरण और हत्या का खौ़फनाक मामला
15 मई 2016 को विरार की भर्ती कंपनी में काम करने वाली कविता बडला का अपहरण कर लिया गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई और शव को सूटकेस में डालकर दहानू के साखरा इलाके में जला दिया गया। आरोपी हत्या के बाद कविता के पिता से फिरौती के तौर पर 30 लाख रुपये और तीन किलो सोने की मांग कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहित कुमार भगत, राम अवतार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, मनीष वीरेंद्र सिंह और यूनिटा सिंह को गिरफ्तार किया।
Palghar: पुलिस की त्वरित कार्रवाई
आप सभी को बता दें कि, 17 मई 2016 को पुलिस ने आरोपी मोहित कुमार भगत और उसके साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।क्योंकि, पुलिस ने फिरौती की रकम लेते समय इन आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ जांच में पता चला कि आरोपियों ने कविता के पिता से फिरौती के तौर पर 30 लाख रुपये और तीन किलो सोने की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी महिला यूनिटा सिंह के साथ पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।
Palghar: न्यायालय का फैसला
वसई सत्र न्यायालय ने इस हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें उम्रभर की सजा सुनाई। अदालत ने चार आरोपियों को अपहरण, फिरौती की मांग, हत्या करने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में दोषी करार दिया। इसके साथ ही आरोपी महिला यूनिटा सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई और उन्हें धारा 386 के तहत पांच साल और धारा 201 के तहत तीन साल की सजा भी दी गई। अदालत ने दोषियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Palghar: सजा का महत्त्व और मुआवजा
इस मामले में लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने शिकायतकर्ताओं की ओर से बहस की। करीब 53 गवाहों की पुष्टि के बाद इस हत्याकांड में आरोपियों पर आरोप साबित हुए। सजा सुनाने के बाद अदालत ने कविता के परिवार को 61 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह मुआवजा हत्या के कारण उनके परिवार को हुई मानसिक और भौतिक पीड़ा के लिए दिया गया है।
Palghar: अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी
यह मामला समाज में अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी है कि कोई भी अपराध चाहे जितना जघन्य क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अदालत का यह फैसला यह साबित करता है कि न्याय की प्रक्रिया समय से होती है और दोषियों को सजा दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाती। कविता बडला के परिवार को न्याय मिला है, और इस सजा से अपराधियों को समाज में अपने अपराध की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।
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