पालघर ज़िले में अवैध धंधों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक श्री. यतिश देशमुख ने सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. इसी अभियान और नीति के तहत पालघर ज़िला पुलिस दल पूरी तरह मुस्तैद है. इसी कड़ी में तलासरी पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है.
क्या है पूरा मामला?
दिनांक 29 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 05:00 बजे तलासरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी और अमलदार गश्त (पेट्रोलिंग) कर रहे थे. उसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक आयशर टेम्पो (क्रमांक: MH04/LY/5891) के अंदर महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा बड़ी मात्रा में भरा हुआ है और वह गुजरात राज्य से मुंबई की ओर ले जाया जा रहा है.
पुलिस का सफल जाल और तलाशी अभियान
सूचना मिलते ही स्थानीय अपराध शाखा, पालघर और तलासरी पुलिस स्टेशन के संयुक्त पथक ने मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुरंत नाकाबंदी कर जाल बिछाया. जब इस संदिग्ध टेम्पो को रोककर उसकी जांच की गई, तो शुरुआत में उसके अंदर सुपारी की बोरियां रखी हुई दिखाई दीं.
जब पुलिस ने उन बोरियों के पीछे गहराई से जांच की, तो उनके पीछे छुपाकर रखा गया महाराष्ट्र में प्रतिबंधित केसरयुक्त पान मसाला और तंबाखूयुक्त पदार्थ बरामद हुआ.
ज़ब्त किए गए माल और वाहन का विवरण:
- प्रतिबंधित तंबाखूयुक्त पदार्थ (पान मसाला): 27,93,796/- रुपये कीमत
- आयशर टेम्पो: 20,00,000/- रुपये कीमत
- कुल ज़ब्ती: 47,93,796/- रुपये
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जानकारी:
मौके पर मौजूद टेम्पो के चालकों एवं उसमें शामिल आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है:
- संजयकुमार राजवेता केवले (आयु: 42 वर्ष, व्यवसाय: चालक, निवासी: सिका बिल्डिंग, पहला माला, अंकुर टॉकीज के पास, पद्मामनगर, भिवंडी, जि. ठाणे).
- मोहम्मद इशराक अहमद मोहम्मद शमीम अंसारी (आयु: 28 वर्ष, व्यवसाय: चालक, घर क्र. 4, निज़ामपुरा, ज़वांद होटल के पास, भिवंडी, जि. ठाणे, मूल निवासी: बैरपुर, ता. मानधाता, जि. प्रतापगढ़, राज्य: उत्तर प्रदेश).
कानूनी कार्रवाई और मामला दर्ज:
कुल 47,93,796/- रुपये का मुद्दमाल ज़ब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ तलासरी पुलिस स्टेशन में अपराध रजिस्टर क्रमांक 221/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (B.Ny.Sa.) की धारा 123, 223, 274, 275 और अन्न सुरक्षा मानक अधिनियम (Food Safety Act) की धारा 26(2)(अ), 27(2)(ई), 30(2)(अ) तथा माननीय अन्न सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य की अधिसूचना (शुक्रवार, 12 जुलाई 2024 / आषाढ़ 21, शके 1946) एवं फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2011 के नियम 2, 3, 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस पूरे मामले की आगे की जांच तलासरी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (पोउपनिरी) अमोल चिंधे कर रहे हैं. - मार्गदर्शन और टीम की सराहनीय भूमिका:
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री. यतिश देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक श्री. विनायक नरळे, और डहाणू विभाग की उपविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती निशा जाधव के मार्गदर्शन में संपन्न हुई. इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री. प्रदिप पाटील, तलासरी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी श्री. अजय गोरड, पुलिस अमलदार राहुल क्षत्रिय, विशाल लोहार, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक अमोल चिंधे, पुलिस हवलदार संदिप चौधरी, पुलिस नाइक सचिन आव्हाड और पुलिस सिपाही परशुराम घाटाळ शामिल रहे.








