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पालघर पुलिस ने तंबाकू नियंत्रण अभियान को दी नई गति

On: Friday, December 5, 2025 9:24 PM
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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं COTPA 2003 पर कार्यशाला संपन्न; सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल

पालघर — सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकूजन्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग का प्रतिकूल प्रभाव समाज के स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। विश्व स्तर पर तंबाकू मृत्यु और रोगों का प्रमुख कारण बन चुका है। ऐसे में तंबाकू नियंत्रण कानूनों का प्रभावी पालन कराना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) तथा COTPA कानून 2003 की प्रभावी समझ और क्रियान्वयन को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पालघर में 05 दिसंबर 2025 को विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

यह कार्यशाला मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था, छत्रपति संभाजीनगर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पालघर, तथा जिला तंबाकू नियंत्रण कक्ष, जिला सामान्य अस्पताल पालघर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई, जो जिले में नीतिगत जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन : कानून और जिम्मेदारियों पर विशेष बल

कार्यशाला में प्रमुख रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया—

मा. श्री यतीन देशमुख, पुलिस अधीक्षक, पालघर

मा. श्री रत्नदीप साळुखे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, मनोर

मा. अप्पासाहेब उगले, संचालक, मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था

मा. डॉ. रामदास मराड, जिला चिकित्सक, पालघर

मा. डॉ. योगेश सुरळकर, निवासी चिकित्सा अधिकारी एवं बाह्य संपर्क अधिकारी, जिला अस्पताल पालघर

वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल कानून का मुद्दा नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। पुलिस बल को COTPA कानून की बारीकियों को समझना, पालन कराना तथा जनजागरूकता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।


COTPA 2003 कानून : पांच अहम प्रावधान जिन पर दिया गया विशेष प्रशिक्षण

कार्यशाला में कानून की विस्तृत जानकारी के साथ, आधुनिक प्रवर्तन तरीकों और व्यवहारिक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निम्न प्रमुख प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया गया—

  1. धारा 4 : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णत: प्रतिबंधित
  2. धारा 6(ब) : शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज परिसर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक
  3. धारा 6(अ) : बच्चों को या उनके माध्यम से तंबाकू बिक्री पर कठोर प्रतिबंध
  4. विज्ञापन प्रतिबंध : तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण रोक
  5. उल्लंघन के दंडात्मक प्रावधान : त्वरित कार्रवाई व जुर्माना

विशेष रूप से, पुलिस अधिकारी-पदाधिकारी को तंबाकू के दुष्परिणाम, नशा मुक्ति परामर्श, कानूनी प्रक्रिया और फील्ड में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से निपटने की रणनीति बताई गई।

कार्यशाला ने बढ़ाई जागरूकता व कानून पालन की गतिशीलता

पालघर जिले में तंबाकू सेवन और धूम्रपान से संबंधित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण, यह कार्यशाला न केवल आवश्यक थी बल्कि अत्यंत प्रभावी भी साबित हुई।
पुलिस कर्मियों ने COTPA संबंधी कानूनों को लेकर—

शिकायत निवारण

त्वरित दंडात्मक कार्रवाई

स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों की निगरानी

जनजागरूकता अभियान

जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा और लागू करने का संकल्प लिया।

सफल आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग

कार्यशाला को सफल बनाने में निम्न पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा

श्री अनिल गुंजे, विभागीय प्रबंधक, मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था

श्री मयूर बोंगे, जिला सलाहकार, तंबाकू नियंत्रण कक्ष

श्री जयपालसिंह राजपूत, परामर्शदाता

श्रीमती अंजूबाई चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता

इन सभी के समन्वय और मार्गदर्शन ने कार्यशाला को सशक्त, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाया।

निष्कर्ष

यह कार्यशाला पालघर जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के क्रियान्वयन को एक नई दिशा प्रदान करती है। पुलिस विभाग की सक्रिय भूमिका से न केवल कानून का पालन सुदृढ़ होगा, बल्कि जनस्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण सुरक्षा मिलेगी।

यह पहल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से नशामुक्त, स्वस्थ समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

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