Bombay High Court: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पालघर जिला मुख्यालय परिसर में स्थापित पालघर जिला उपभोक्ता फोरम को चार सप्ताह के भीतर चालू करे। यह आदेश जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसे दत्ता रणबा अडोडे ने दाखिल किया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पालघर जिले में जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना और संचालन जल्द से जल्द किया जाए।
Bombay High Court: सरकारी अधिसूचना और सरकार का पक्ष
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 4 फरवरी, 2025 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, पालघर जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। साथ ही, उपभोक्ता फोरम के कर्मचारियों की संख्या तय करने के लिए सरकार ने 10 फरवरी, 2025 को एक अन्य अधिसूचना जारी की थी।
Bombay High Court: न्यायालय का सवाल और सरकार का उत्तर
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि उपभोक्ता फोरम का कामकाज कब शुरू होगा। इस पर राज्य अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उपभोक्ता फोरम के लिए आवश्यक स्टाफ दो सप्ताह के भीतर नियुक्त कर दिया जाएगा।
Bombay High Court: अदालत का निर्देश और याचिका का निपटारा
राज्य सरकार की दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने आदेश दिया कि पालघर जिला उपभोक्ता फोरम को चार सप्ताह के भीतर चालू किया जाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए। इसके बाद, अदालत ने इस याचिका का निपटारा कर दिया।
Bombay High Court: फोरम के स्थान और संचालन की स्थिति
पालघर जिला मुख्यालय परिसर में प्रशासनिक बी बिल्डिंग के कमरा क्रमांक 101 में जिला उपभोक्ता फोरम के लिए स्थान आवंटित किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, यह फोरम अगले महीने के भीतर पूरी तरह चालू हो जाएगा।
Bombay High Court: उपभोक्ताओं के लिए राहत
इस निर्णय के बाद, पालघर जिले के उपभोक्ताओं को अपने मामलों के निपटारे के लिए अन्य जिलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए स्थानीय फोरम का उपयोग कर सकेंगे। यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करेगा और कानूनी कार्यवाही को सुगम बनाएगा।