Asaram Bapu Bail:रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू को मिली अंतरिम जमानत, जानें क्यों लिया गया यह फैसला ?

Asaram Bapu Bail

Asaram Bapu Bail: देश में जिसके कई लोग भक्त हुआ करते थे उन्होंने एक ऐसी घिनौनी हरकत कर दी जो उन्हों सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया है। नाम तो पता ही चल गया होगा। बता दें कि,  यौन शोषण के मामले में अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से जोधपुर रेप केस में उसे 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है।

बता दें कि, आसाराम को रेप के 2 मामलों में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। एक मामला उनके सूरत आश्रम में महिला अनुयायी से रेप का है। दूसरा, जोधपुर आश्रम में रेप का है। उसे 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस में अंतरिम जमानत दी थी और जोधपुर रेप केस में हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। अब हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई है।

Asaram Bapu Bail: जमानत को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट की शर्तें ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह  जमानत सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को दी है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने साफ किया कि अधिक उम्र और खराब सेहत के आधार पर ये राहत दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने आसाराम को जमानत देते हुए शर्त भी लगाई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आसाराम रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। 

अगर आप यह पुरानी बात भूल गए हैं तो आपको बता दें कि, 2013 में आसाराम की इंदौर में गिरफ्तारी हुई थी। उसकी उम्र 86 साल है। 12 साल 8 महीने 21 दिन बाद पहली बार आसाराम को जमानत मिली है। हालांकि उसे इस दौरान पैरोल मिली। उसे पुणे के खोपोली क्षेत्र में स्थित माधवबाग आयुर्वेद अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। एक जनवरी को इलाज के बाद जोधपुर जेल लाया गया। अब आसाराम फिर जेल से बाहर आएगा।

Asaram Bapu Bail: जब कब मिली थी आसाराम को सजा ?

25 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम को दोषी ठहराया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनवरी 2023 में गुजरात की एक अदालत ने एक महिला शिष्य से जुड़े रेप मामले में स्वयंभू बाबा को दोषी ठहराया था और उस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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